नई दिल्ली।पीएसीएल के निवेशकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू की गयी थी.जिसके बाद पहले 5,000 रुपए तक के दावों का निपटान किया गया था. जनवरी मार्च 2021 में 10,000 रुपए तक के क्लेम स्वीकार किए गए थे. साल 2022 के अप्रैल महीने में SEBI ने 10001 से 15000 रुपए तक रिफंड के आवेदन मंगाए थे. इन आवेदनों के लिए अब रिफंड दिया जा रहा है. लेकिन, कुछ निवेशकों के आवेदन में खामियां मिली हैं. जिन्हें दुरुस्त करने के लिए जनवरी 2023 तक मोहलत दी गई है.
क्या है पूरा मामला?
चर्चित पर्ल ग्रुप (PACL) ने कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर्स से बड़ी राशि जुटाई थी. SEBI के मुताबिक, इस कंपनी ने 18 साल के अंदर निवेशकों से करीब 60,000 करोड़ रुपए गैरकानूनी ढंग से जुटाए थे. पर्ल्स ने निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए उन्हें आकर्षक ब्याज दर की पेशकश की, जबकि एजेंट को तगड़ा कमीशन दिया. ऐसे में ब्याज और कमीशन के लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना पैसा लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद SEBI ने एक्शन लेते हुए अब निवेशकों को रिफंड दिला रही है.