इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के ऊपर तल्ख़ टिप्पणी की है।न्यायालय ने कहा कि पुलिस का गवाहों को समय से न्यायालय न पहुँचाना न्याय में देरी का कारण बन रहा है तथा मुक़दमे में देरी के कारण किसी व्यक्ति को लम्बे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, आरोपी को बेल देते हुए की गयी टिप्पणियों के अनुपालन हेतु उच्च न्यायालय ने आदेश की कॉपी DGP, गृह सचिव, उत्तरप्रदेश सरकार को प्रेषित की है।
TBT