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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यूपी में जारी हुआ नया नियम

लखनऊ।राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना उतना आसान नहीं होगा। सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब स्थाई लाइसेंस से पहले आवेदक को एक माह की ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र आवेदन के साथ लगाना होगा, तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है।वाहन चालक के लिए पहले अस्थाई लाइसेंस बनवाया जाता है। अस्थाई लाइसेंस बनने के बाद छह माह के भीतर स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अभी तक स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ ड्राइविंग की ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। कार्यालय पर वाहन चलवाकर देखने के बाद ही आवेदक के लाइसेंस को जारी करने के लिए मंजूरी दे दी जाती थी।

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