जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर को मुंबई सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, जावेद अख्तर ने आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था.
आपको बता दें कि आपत्तिजनक बयान देने के बाद एडवोकेट संतोष दुबे ने मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी. बता दें कि मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जावेद अख्तर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भी जारी किया था. लेकिन, गीतकार ने समन रद्द कराने के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी.सीआरपीसी की धारा 397 और 399 के तहत दायर की याचिका में जावेद अख्तर ने ये भी दावा किया था कि सिर्फ अपने विचार रखने से किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता.