गाजियाबाद।नगर निगम ने कुत्तों के लिए नए नियम बनाए हैं।पालतू कुत्तों की नसबंदी होना जरूरी है।साथ ही एंटी रेबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
वहीं अब कुत्ता पालने की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये जमा करना होगा।200 वर्ग गज में सिर्फ 2 कुत्ते पाल सकते हैं।कुत्तों से परेशानी ना हो इसके लिए शपथपत्र देना होगा।सोसाइटी और पार्क में कुत्ते के लिए अलग निमय बनाए गए हैं।बिना जाली वाले मास्क के कुत्ता बाहर नहीं ले जा सकते है।पिटबुल और रोटवीलर कुत्ता पालना प्रतिबंधित किया गया है।डोगो अर्जेंटिनो जैसी कुत्ते की ब्रीड प्रतिबंधित हैं।नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।