नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में दो वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले पिता को एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
दोषी ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी के साथ गलत काम किया था।20 अप्रैल 2022 को उनकी बेटी ने फोन कर बताया कि 18 अप्रैल 2022 को पिता ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे होश आया तो कपड़े अस्त-व्यस्त थे।महिला घर पहुंची तो किशोरी ने रोते हुए पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी मानते हुए निर्णय सुनाया।