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धोखाधड़ी के आरोप मे सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रबंधक सहित चार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बारहद्वारी शाखा अलीगढ़ के पूर्व प्रबंधक राजीव सिंह समेत चार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि मछली पालन के लिए लोन दिलाने के नाम पर आरोपितों ने ठगी की। राजीव सिंह का कई महीने पहले तबादला हो चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइटीआइ रोड रिसाल सिंह नगर निवासी शिखा सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें कहा है कि मुनेंद्र शर्मा व रिंकुल शर्मा उनके पति वरुण सिंह के परिचित थे। इन्होंने उस समय प्रबंधक रहे राजीव सिंह और देवकांत नाम के कर्मचारी से मुलाकात कराई।

आठ जुलाई 2022 को आरोपितों ने एक करोड़ 33 लाख रुपये का लोन कराने के लिए कागजात ले लिए। साथ ही 25 प्रतिशत सब्सिडी देने का भरोसा दिलाया। इसके बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। एडवांस में पांच लाख 30 हजार रुपये ले लिए। 14 नवंबर को 1.33 करोड़ का लिमिट ऋण व 12 लाख रुपये का सीसी ऋण का स्वीकृतिपत्र दे दिया। इस बीच घर पर भी विजिट किया। 26 दिसंबर 2022 को 40 लाख रुपये उनके खाते में आए। शेष रकम न आने पर उन्होंने अपने स्तर से जांच कराई तो पता चला कि उन्हें उन्हें सिर्फ एक करोड़ का ऋण दिया गया है। सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। बैंक की ओर से जो प्रस्ताव पत्र मिला था, वह फर्जी था। जब वह बैंक में आपत्ति जताने पहुंचे तो वहां पहले से मुनेंद्र व रिंकू उनके खाते से साढ़े नौ लाख रुपये निकालने पहुंचे थे। अब जाकर एसएसपी के आदेश पर राजीव सिंह, देवकांत, मुनेंद्र व रिंकुल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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